Budget 2019 Income Tax Slabs: नहीं बदला टैक्स स्लैब, 5 लाख तक की सालाना आय वालों को ही मिला फायदा
संसद में बजट पेश करते पीयूष गोयल |
मोदी सरकार ने अपने आखिरीब बजट में छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। अब 2.5 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा।
हाइलाइट्स
- 5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलगी.
- सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश करने पर कुल 6.5 लाख रु. की इनकम टैक्स फ्री हो गई.
- अब स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट भी 40 हजार रु. की जगह बढ़कर 50 हजार रु. हो गई.
- बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा रकम से 10 हजार की जगह 40 हजार रु. तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया.
चुनावी साल को देखते हुए जिसकी उम्मीद थी, वही हुआ। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में सैलरीड क्लास, पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलगी और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है वे इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
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