रांची- झारखंड में दिवाली की रात लोग 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखा फोड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने पटाखा फोड़ने की यह अवधि तय की है।
कोर्ट ने दिवाली में आतिशबाजी की टाइमिंग दिल्ली एनसीआर के लिए दो घंटे रात में 8-10 तय किया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को दो ही घंटे की अवधि तय करने की छूट दी थी। झारखंड सरकार को भी समय सीमा तय करनी थी। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह अवधि तय की है।
दिवाली पर प्रदूषण से लोगों को हुई तकलीफ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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