रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने डायन हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में रोपना उरांव, महावीर उरांव अौर सुनील शामिल हैं. तीनों पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. तीनों को आइपीसी की धारा 302 (हत्या) अौर डायन हत्या प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन अौर चार के तहत सजा सुनायी गयी. इसी मामले के दो अन्य आरोपियों झोपरा उरांव अौर फगुआ उरांव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. यह मामला चान्हो थाना में 25 जुलाई 09 को दर्ज हुआ था.
उस समय लोटेंगा उरांव ने थाना में मामला दर्ज कराया था कि 24 जुलाई 2009 को उपरोक्त अभियुक्तों ने रात नौ बजे उसके घर में प्रवेश किया. इसके बाद उसकी पत्नी बती उरांव को डायन बताकर गाली-गलौज करते हुए घर से खींचकर बाहर निकाल लिया. लोटेंगा ने अपनी पत्नी को बचाना चाहा पर अभियुक्तों ने उसे भी मारने की धमकी देकर भगा दिया. फिर अभियुक्तों ने बती उरांव को लाठी-डंडे अौर घूसा से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया. इससे उसकी मौत हो गयी. बती की हत्या करने की बाद उक्त लोगों ने उसकी लाश को बरामदे में रख दिया था.
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