Tuesday, September 11, 2018

झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रेगुलेशन 2017 को जनवरी 2019 से होगा लागू




झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रेगुलेशन 2017 को जनवरी 2019 से होगा लागू 

मंगलवार को झारखंड मंत्रीमंडल में कुल 4 प्रस्तावों पर सहमति बनी, इसके साथ ही नगर विकास विभाग के एक अन्यान्य प्रस्ताव पर मंत्रीमंडल की मुहर लगी। अन्यान्य प्रस्ताव के तहत झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रेगुलेशन 2017 को जनवरी 2019 से लागू किये जाने की जानकारी नगर विकास सचिव अजय कुमार ने दी। 

राज्यकर्मियों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिन का मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश 

रघुवर मंत्रिमंडल में चार अन्य प्रस्तावों में , भारत सरकार की तरह झारखंड राज्य के विभिन्न विभागों एवं सरकारी कार्यालयों में कार्यरत वैसे सरकारी सेवक जो कार्य दिवस के दिन मान्यता प्राप्त रक्त अधिकोष में रक्तदान करने, उन्हें उक्त कार्य दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने एवं पूरे वर्ष में अधिकतम 4 बार रक्तदान के लिए कुल 4 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृत, रांची में स्थित बिरसा मुंडा जेल के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य तथा बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए 26करोड़ 68 लाख 90 हजार 800 ₹ की लागत योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा मनोनयन के आधार पर मेसर्स इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट को आवंटित करने की मंजूरी दी गई, इसके साथ ही वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन वर्दीधारी क्षेत्रीय कर्मचारियों वनरक्षी/वनपाल के वर्दी भत्ता के पुनरीक्षण, बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 11 में संशोधन पर स्वीकृति दी गई।
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